अगर मुझे उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन नहीं मिल पा रहा है तो कहां शिकायत करूं ?
हाँ, उत्तर प्रदेश (UP) में अगर पात्र होने के बावजूद आपको सरकारी/मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे शिकायत कर सकते हैं।
📞 1. UP राशन शिकायत हेल्पलाइन
- 1800-180-0150 — उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की हेल्पलाइन
- 1967 — PDS/NFSA शिकायत हेल्पलाइन
NFSA की आधिकारिक UP जानकारी में 18001800150 और UP की शिकायत व्यवस्था को दर्ज किया गया है।
🌐 2. ऑनलाइन शिकायत
UP Food & Civil Supplies Grievance System:
UP ऑनलाइन राशन शिकायत पोर्टल
आप शिकायत में लिख सकते हैं:
- राशन नहीं मिला
- निर्धारित मात्रा से कम राशन मिला
- कोटेदार पैसे मांग रहा है
- दुकान बंद रहती है
- e-POS/बायोमेट्रिक की समस्या
- राशन कार्ड में पात्रता के बावजूद राशन नहीं मिल रहा
- 📧 up.fncs@gmail.com
- 📧 jansunwai-up@gov.in
NFSA की आधिकारिक साइट भी UP के लिए इसी CMS grievance system को सूचीबद्ध करती है।
🏢 3. जिला अधिकारी तक कैसे जाएं?
पहले कोटेदार/FPS → जिला खाद्य एवं रसद अधिकारी (District Food & Supply Office) स्तर पर शिकायत करें। NFSA की वेबसाइट पर UP के District Food & Supply Offices की जानकारी उपलब्ध है।
अगर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में शिकायत/सुनवाई की जा सकती है।
UP State Food Commission Helpline: 1800-180-0153
फोन: 0522-2728030 / 0522-2728031
📝 शिकायत करते समय ये जानकारी रखें
राशन कार्ड नंबर + मोबाइल नंबर + गांव/मोहल्ला + जिला + कोटेदार/FPS का नाम/नंबर + किस महीने राशन नहीं मिला + कितने लोगों का राशन कार्ड है।
Mai Unnao kaa pahi jile kaa hoo yha par rashan aur quality bhut kharab hai kai baar sihyat ki but kuch nhi hota