👨⚖️ Supreme Court में कितने जज होते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है?
भारत के Supreme Court में अधिकतम 34 जज हो सकते हैं, जिसमें Chief Justice of India (CJI) भी शामिल हैं। यह संख्या 2019 में 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी।
⚖️ जजों की नियुक्ति कैसे होती है?
Supreme Court के जजों की औपचारिक नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन प्रक्रिया में Supreme Court Collegium की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
सरल तरीके से:
Supreme Court Collegium → सिफारिश → केंद्र सरकार की प्रक्रिया → राष्ट्रपति → नियुक्ति
👨⚖️ Collegium में कौन होते हैं?
Supreme Court का Collegium सामान्यतः:
- CJI
- Supreme Court के चार वरिष्ठतम जज
से मिलकर बना होता है।
📌 एक महत्वपूर्ण बात
सरकार अकेले अपनी पसंद से Supreme Court का जज नियुक्त नहीं करती। नियुक्ति की प्रक्रिया में न्यायपालिका और केंद्र सरकार दोनों की संवैधानिक भूमिका होती है, और अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है।
मार्च 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार, 34 स्वीकृत पदों के मुकाबले 33 जज कार्यरत थे।
आसान याद रखने का तरीका:
👉 34 = Supreme Court की sanctioned strength
👉 CJI + अन्य Supreme Court Judges
👉 सिफारिश = Collegium
👉 नियुक्ति = राष्ट्रपति
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